ठाणे: जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ठाणे के एक व्यक्ति को तलाक दे दिया, जिसने क्रूरता के आधार पर अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। डिक्री पारित करते हुए, अदालत ने माना कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ रहने के कई प्रयास करने के बावजूद, वह न तो अपने ससुराल लौटी और न ही अदालत द्वारा भेजे गए कई नोटिसों का जवाब दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा: “याचिकाकर्ता के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी ने उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी की और शादी के बाद उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से बुरा व्यवहार किया। यह भी प्रतीत होता है कि पत्नी ने अगस्त 2020 में अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़ दिया। उसके द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, पत्नी कभी वापस नहीं लौटी।
इसलिए, पति ने साबित कर दिया है कि याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले पत्नी ने उसे कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए छोड़ दिया था, और पत्नी ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया है। इसलिए, वह तलाक के आदेश का हकदार है।” तलाक की याचिका के अनुसार, अब अलग हो चुके इस जोड़े की शादी 2015 में कोलकाता में हुई थी। याचिका में, पति, जो उस समय 29 वर्ष का था, ने दावा किया कि पत्नी, जो उस समय 25 वर्ष की थी, ने विवाह से पहले ही उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। एक अवसर पर, पत्नी ने उसे “पागल” कहकर अपने भाइयों के सामने अपमानित किया।
“उसके अड़ियल व्यवहार के कारण, पति ने उसके भाई को बताया कि उसे शादी अच्छी नहीं लग रही है और वह शादी रद्द करना चाहता है, लेकिन उसने उसे धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेगी। इस प्रकार, उसने जबरन अरेंज मैरिज कर ली,” याचिका में लिखा है। शिकायतकर्ता पति ने आगे दावा किया कि शादी के बाद मामला और बिगड़ गया, क्योंकि पत्नी ने उसे गाली देना और रसोई के बर्तनों से मारना शुरू कर दिया। इस व्यवहार और इस तथ्य को देखते हुए कि उसने उसके साथ रहना बंद कर दिया, पति ने मई 2024 में अपनी पत्नी से अलग होने की मांग करते हुए तलाक की याचिका दायर की।





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