मुंबई : पुलिस ने बताया कि शहर की एक अदालत ने सेक्टर 40 में करीब पांच साल पहले 15 वर्षीय लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत एक नामित फास्ट-ट्रैक कोर्ट है, ने मंगलवार को 28 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार दिया और किसी भी तरह की नरमी बरतने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा की घोषणा की जानी चाहिए ताकि समाज को एक कड़ा संदेश जाए।
अदालत ने POCSO अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत सजा सुनाते हुए दोषी पर ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश के अनुसार, दोषी द्वारा काटी गई हिरासत की अवधि को मामले में उसे दी गई कारावास की कुल सजा से घटा दिया जाएगा। विशेष सरकारी वकील सुनील कुमार परमार ने कहा कि दोषी और पीड़िता सेक्टर 40 के एक इलाके में पड़ोसी थे।
उन्होंने कहा, “स्थिति का फायदा उठाते हुए, दोषी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और उसके माता-पिता के काम पर जाने के दौरान उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।” उन्होंने कहा, “हालांकि, घर लौटने के बाद उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया और 11 जून, 2020 को सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में POCSO अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई।
परमार ने कहा कि हालांकि दोषी ने खुद को निर्दोष बताया और यह भी कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, लेकिन मेडिकल जांच से कुछ और ही संकेत मिले और इसकी रिपोर्ट से पता चला कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने कहा, “पीड़िता, उसकी मां और मामले के अन्य गवाहों ने भी एफआईआर में लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए गवाही दी थी, जिसके बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला बिना किसी संदेह के व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त मजबूत था।” परमार ने कहा कि विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य सरकार की मुआवजा योजना के अनुसार पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।





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