मुंबई : एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामलों के विशेष न्यायाधीश बी. डी. शेलके ने अपने आदेश में कहा कि अदालत का मानना है कि ‘वांछित आरोपी बिश्नोई फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा।’ न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना जरूरी है।
अदालत ने हत्या में शामिल फरार आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए भी इसी तरह की टिप्पणियां कीं। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर अप्रैल 2024 में हुई गोलीबारी से संबंधित मामले में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यर्पित करने के लिए पहले ही अनुरोध जारी कर दिया है।
मुंबई पुलिस के आरोपपत्र में क्या कहा गया
इससे पहले, पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हुई हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 26 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। अनमोल बिश्नोई, लोनकर और अख्तर को मामले में वांछित आरोपी बताया गया है। ऐसा शक है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका या कनाडा में है।
आरोपपत्र में दावा किया गया कि अनमोल बिश्नोई लगातार हत्या करने वालों के संपर्क में था और उसने आरोपियों को प्लैट, कार और पांच लाख रुपये एडवांस में देने का वादा किया था। आरोपपत्र के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई एक संगठित अपराध सिंडिकेट चलाता था, जिसके सदस्यों ने 12 अक्तूबर को सिद्दी की हत्या की थी। इस मामले में कुल 26 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी उम्र 19 से 43 साल के बीच है। इनमें से अधिकांश की उम्र 20 साल के आसपास है।





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