मुंबई : मझगांव स्थित सिविल सत्र न्यायालय के 55 वर्षीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनके क्लर्क-सह-टाइपिस्ट को मंगलवार को एक व्यापारी से भूमि विवाद के एक मामले में अनुकूल फैसला सुनाने के बदले में ₹15 लाख की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अनुसार, 40 वर्षीय क्लर्क चंद्रकांत वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से यह दावा करते हुए संपर्क किया कि वह उसके पक्ष में फैसला दिला सकता है। उसने शुरुआत में ₹25 लाख की मांग की – ₹10 लाख अपने लिए और ₹15 लाख न्यायाधीश एजाजुद्दीन काजी के लिए, जो मझगांव स्थित 14वीं अदालत के न्यायाधीश हैं।
शिकायतकर्ता, जिसकी पत्नी की कंपनी की ज़मीन पर 2015 में कथित तौर पर अतिक्रमण किया गया था, ने पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने अप्रैल 2016 में तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। बाद में यह मामला मार्च 2024 में मझगांव अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया गया।इस साल 9 सितंबर को, मामले की सुनवाई के बाद, वासुदेव ने शिकायतकर्ता से फ़ोन पर संपर्क किया और उसे प्रस्ताव के बारे में बताया। उसने 12 सितंबर को चेंबूर में एक बैठक भी तय की, जहाँ उसने कथित तौर पर अनुकूल आदेश हासिल करने के लिए ₹25 लाख की रिश्वत की माँग दोहराई।जब शिकायतकर्ता ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो वासुदेव ने उसे फ़ोन करके दबाव बनाना जारी रखा।
अंततः, 10 नवंबर को, व्यवसायी ने एसीबी के वर्ली स्थित मुंबई कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन, एसीबी के निर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बातचीत करके राशि को ₹15 लाख तक कम कर दिया और जल्द ही मिलने का फैसला किया।इसके बाद, एसीबी ने जाल बिछाया और वासुदेव को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के एक अधिकारी ने बताया, “मंगलवार को वासुदेव ने शिकायतकर्ता से मुलाकात की, पैसे लिए और जज को भी बताया कि रकम मिल गई है। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।”इसके बाद, जज पर भी धारा 7 (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य रिश्वत लेना) और 12 (अपराधों के लिए उकसाना) के तहत सह-आरोपी के रूप में मामला दर्ज किया गया।





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