Home Crime ११ से २ बजे तक खुली रहेंगी जरूरी सेवा की दुकानें

११ से २ बजे तक खुली रहेंगी जरूरी सेवा की दुकानें

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मुंबई, जिस जिले और महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना मरीजों की पॉजिटिव दर १० प्रतिशत या उससे कम है, साथ ही ऑक्सीजन बेड ४० प्रतिशत से कम भरे हैं, वहां संचारबंदी में ढील दी जाएगी।
अब अत्यावश्क सेवा से जुड़ीr दुकानें सुबह ७ से ११ की बजाय सुबह ७ से दोपहर २ बजे तक खुली रखी जा सकती हैं। अन्य दुकानों को खोलने के संबंध में (मॉल अथवा शॉपिंग सेंटर छोड़कर) स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निर्णय लेगा। हालांकि अत्यावश्क सेवा की दुकानों की तरह उनका भी समय होगा। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ गैर जरूरी सामानों का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से किया जा सकता है।
दोपहर ३ बजे के बाद मेडिकल अथवा अन्य इमरजेंसी के अलावा बेवजह बाहर घूमने पर पाबंदी होगी। कोरोना से संबंधी कार्य से जुड़े कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालय २५ प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू रहेंगे। संबंधित विभागों के प्रमुख को इससे ज्यादा कर्मियों की आवश्यकता होगी तो उन्हें संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।