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यौन उत्पीड़न मामले में अनिल देशमुख के वकील और तीन अन्य को अग्रिम जमानत देने से इनकार

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मुंबई, एक सत्र अदालत ने मुंबई के वकील इंदर पाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो हाईकोर्ट के साथ-साथ सत्र न्यायालय के समक्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से पेश हो रहे हैं। सिंह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की एक महिला सदस्य का शील भंग करने का आरोप है।

महिला पार्टी के उत्तर मुंबई की पूर्व जिला अध्यक्ष है। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के लिए हमला), 509 (शील भंग करने के लिए शब्द) और 34 (सामान्य इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।