ठाणे: सड़क हादसे में मौत के एक मामले में ट्राइब्यूनल ने पीड़ित परिवार को करीब 40 लाख के मुआवजे का आदेश दिया है। ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2017 में हुए हादसे के सिलसिले में यह बड़ा फैसला दिया है। सड़क दुर्घटना में मारे गए एक आरटीओ अकाउंटेंट के परिवार को 39.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
एमएसीटी के सदस्य वली मोहम्मद ने अपने आदेश में ‘दिल्ली गुजरात फ्लीट कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को संयुक्त रूप से मुआवजे की रकम भरने का आदेश दिया है। दावा दायर करने की तारीख के दो माह के भीतर सात प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करने या कार्य पूरा होने तक आठ प्रतिशत ब्याज दर देने का एमएसीटी ने फैसला दिया है। एमएसीटी ने यह आदेश एक अप्रैल को दिया, जिसकी कॉपी शनिवार को उपलब्ध हुई।
यह दावा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले अरविंद सावंत के परिवार ने दाखिल किया था। दो अक्टूबर 2017 को पेन पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सावंत की मौत हो गई थी। दावेदारों के वकील सचिन माने ने ट्राइब्यूनल को सूचित किया कि उस वक्त सावंत डिप्टी अकाउंटेंट के पद पर थे और उन्हें प्रति माह 49,589 रुपये मिलते थे।
ट्राइब्यूनल ने सावंत की पत्नी के नाम पांच लाख रुपये और उनके दो बच्चों के नाम तीन-तीन लाख रुपये एफडी के तौर पर तीन वर्ष के लिए निवेश करने का आदेश दिया। इसके साथ ही ट्राइब्यूनल ने दोनों बच्चों को तीन-तीन लाख रुपये और बाकी मुआवजा राशि सावंत की पत्नी को देने का भी आदेश दिया है।





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