मुंबई:-मनोज दुबे
नेरल पुलिस थाने की हद में स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग के मामले में धारा 354,354(अ),354(ड),506,293 और पोस्को एक्ट 11(4),12 के तहत फरीद बुबेर नामक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया था।
दर्ज एफआईआर में बताया गया था कि फरीद ने स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिक लड़की को उसके फ़ोन पर कॉल करके लड़की की आवाज़ में उसकी सहेली बनकर बात करके उस लड़की को उसकी तश्वीर भेजने के लिए बोला।उस लड़की ने अपनी तश्वीरें फरीद को भेजी जिसके बाद फरीद उसे ब्लैकमेल करने लगा और उस लड़की को उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा और ट्यूशन जाते वक्त उस लड़की को मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाकर उसकी लज्जा भंग की।
नेरल पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरीद ने अपने बचाव के लिय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जहाँ उनके एडवोकेट गणेश गुप्ता और अभिषेक कुमार ने बेल एप्लिकेशन में बताया कि फरीद पे लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और कुछ पोलिटिकल दबाव के चलते फरीद की छवि खराब करने के लिए यह किया गया है इस मामले की जांच निष्पक्ष जांच की मांग फरीद के एडवोकेट द्वारा की गई साथी ही फरीद की बेल की मांग की गई थी।सारे मामलो को देखते हुवे हाई कोर्ट ने फिलहाल फरीद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।





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