मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में खुले में कचरा जलाने वालों पर अब 100 रुपये की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. खुले में कचरा जलाने से वायु प्रदूषण के साथ-साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा होता है. महानगरपालिका ने बताया है कि नागरिकों को इस बारे में जागरूक करने के लिए जुर्माने की राशि को दस गुना बढ़ा दिया गया है.
क्या है तैयारीः 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा. खुले में कचरा जलाने से रोकने के लिए वार्ड कार्यालय स्तर पर एक टीम बनाई गई है. प्रत्येक विभाग स्तर पर तीन कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है. इस टीम में तीन लोग शामिल होंगे. ठोस अपशिष्ट विभाग से एक जूनियर सुपरवाइजर, एक उपद्रव जांचकर्ता और एक अभियोजक. मुंबई में प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. यह देखा गया है कि कई जगहों पर खुले में कचरा जलाने की घटनाएं भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं.
बढ़ रही सांसों की बीमारी: मनपा ने कहा है कि मुंबईकर अक्सर खुले में कचरा जलाते हैं. इसके कारण इस कचरे से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें और अपशिष्ट कण निकलते हैं. नगर निगम ने कहा है कि इससे मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब हो रही है और सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं. मनपा प्रशासन ने बताया है कि इस पर रोक लगाने के लिए दंडात्मक कदम उठाए गए हैं.
खुले में कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई: किरण दिघावकर ने कहा खुले भूखंडों, निर्माण स्थलों और सड़क किनारे के इलाकों में सूखे पत्ते और मिश्रित कचरा और अन्य सामग्री जलाई जाती है. खुले में कचरा जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अब खुले में कचरा जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान में, बृहन्मुंबई स्वच्छता और स्वास्थ्य उपनियम 2006 के नियम 5.10 के अनुसार, खुले में कचरा जलाना प्रतिबंधित है.





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