मुंबई: अलीबाग तालुका में धेरंड-शाहपुर और विस्तारित धेरंड-शाहपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुँच मार्ग परियोजना के लिए जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, उन्हें 29 अगस्त तक अपने सहमति पत्र जमा करने को कहा गया है। यह नोटिस अलीबाग के उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) मुकेश चव्हाण द्वारा जारी किया गया है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 के तहत, शाहबाज गाँव में कुल 8.55 हेक्टेयर ज़मीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। मुआवज़ा वितरण शुरू हो चुका है, और जहाँ कई ज़मीन मालिकों ने अपनी सहमति पत्र जमा कर दिए हैं, वहीं कुछ ने अभी तक जमा नहीं किए हैं।
एक अधिकार प्राप्त समिति ने 7 जुलाई, 2025 को 96,69,554 रुपये प्रति एकड़, जो 2,41,73,886 रुपये प्रति हेक्टेयर के बराबर है, मुआवज़ा स्वीकृत किया था। जिन किसानों ने पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, उन्हें आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में मुआवज़ा मिल गया है। यद्यपि पहले की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो भूमिधारक स्वीकृत मुआवजा दर को स्वीकार करते हैं, वे 29 अगस्त तक कार्य समय (सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) के दौरान अलीबाग एसडीओ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अपने सहमति समझौते प्रस्तुत कर सकते हैं।





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