मुंबई : महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत सभी पुनर्वास भवनों का संरचनात्मक ऑडिट कराने के लिए वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान (वीजेटीआई) की मदद लेगा, आवास प्राधिकरण ने पिछले सप्ताह बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे की खंडपीठ गोरेगांव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह संस्था पुनर्वास भवनों का प्रबंधन करती है। संस्था ने निर्माण की खराब गुणवत्ता, लिफ्ट में खराबी और प्लास्टर गिरने की हालिया घटनाओं के संबंध में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता के वकील समीर वैद्य ने कहा कि इस साल अप्रैल में सी बिल्डिंग के बाहरी हिस्से से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। वैद्य ने कहा कि 13 अक्टूबर को एफ बिल्डिंग में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जबकि एल बिल्डिंग में लिफ्ट में खराबी की घटना हुई थी। उन्होंने कहा कि ये घटनाएँ गंभीर प्रकृति की थीं और सभी इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट कराने की आवश्यकता थी। ठेकेदार, रेलकॉन इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील महेश लोंधे ने माना कि ये घटनाएँ चिंताजनक हैं, लेकिन कहा कि पिछले 45 वर्षों में कंपनी की किसी भी परियोजना में ऐसी घटनाएँ नहीं हुई हैं। लोंधे ने आगे कहा कि घटनाओं के कारणों का पता लगाने और सभी पुनर्वास भवनों का निरीक्षण करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएँगे, ताकि निर्माण को सुरक्षित और रहने योग्य प्रमाणित किया जा सके।
म्हाडा ने स्वीकार किया कि नवनिर्मित भवनों में बाहरी प्लास्टर का गिरना “गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह कारीगरी, पर्यवेक्षण और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठाता है।” आवास प्राधिकरण ने, अदालत के आदेश से पहले, ठेकेदार को पत्र लिखकर कहा था कि निवासियों की सुरक्षा और भवनों की संरचनात्मक अखंडता सर्वोपरि है। प्लास्टर गिरने की घटनाओं से न केवल जान-माल को बड़ा खतरा हुआ, बल्कि परियोजना के मानकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। म्हाडा ने डेवलपर को सूचित किया था और तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट का आदेश दिया था, लेकिन केवल बाहरी प्लास्टर का।
हालाँकि, अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न केवल उन इमारतों के संबंध में, जहाँ प्लास्टर गिर गया था और लिफ्ट खराब हो गई थी, बल्कि सभी पुनर्वास भवनों के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा, “तृतीय पक्ष की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही संबंधित इमारतों के फ्लैटों/अपार्टमेंटों में रहने की स्थिति के संबंध में आगे उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं।” तदनुसार, म्हाडा ने ऑडिट का दायरा सभी इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। अदालत ने म्हाडा और ठेकेदार को शीघ्र कदम उठाने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की है।
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