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चार अलग-अलग जगहों पर कबूतरों को नियंत्रित मात्रा में दाना खिलाने की अनुमति

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मुंबई : मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में चार अलग-अलग जगहों पर कबूतरों को नियंत्रित मात्रा में दाना खिलाने की अनुमति दे दी, लेकिन यह अनुमति केवल सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच ही दी जाएगी। राज्य सरकार ने 3 जुलाई को बीएमसी को शहर के सभी 51 कबूतरखानों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि कबूतरों की बीट और पंखों से स्वास्थ्य को खतरा था। चार नए स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने की
अनुमति केवल अंतरिम आधार पर दी जाएगी, जब तक कि कबूतरों के पंखों और बीट का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ समिति उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती और अदालत बीएमसी द्वारा कबूतरों को दाना खिलाने के स्थानों को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम आदेश पारित नहीं कर देती, नगर निकाय ने शुक्रवार को एक बयान में स्पष्ट किया। नगर निकाय ने बयान में कहा कि शहर भर के 51 कबूतरखाने, जिन्हें इस साल की शुरुआत में बीएमसी ने बंद कर दिया था, बंद ही रहेंगे। शुक्रवार को स्वीकृत नई व्यवस्था के अनुसार, जी साउथ वार्ड में वर्ली जलाशय के पास, अंधेरी पश्चिम में लोखंडवाला बैक रोड और वर्सोवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास मैंग्रोव क्षेत्र, मुलुंड पूर्व में ऐरोली-मुलुंड लिंक रोड पर पुराने ऐरोली-मुलुंड चेक नाका के पास खाड़ी क्षेत्र और बोरीवली पश्चिम में गोराई मैदान में कबूतरों को दाना डालने की अनुमति होगी।
बीएमसी ने कहा कि इन नए स्थानों पर सुबह केवल दो घंटे के लिए ही सख्त नियमों के तहत दाना डालने की अनुमति होगी। स्वयंसेवी संगठनों को इन स्थलों के प्रबंधन और यह सुनिश्चित करने की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि कबूतरों को दाना डालने से वाहनों या पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा न आए। उन्हें क्षेत्र में साफ़-सफ़ाई बनाए रखनी होगी, किसी भी सार्वजनिक शिकायत का तुरंत समाधान करना होगा और इन शर्तों का पालन करने के लिए बीएमसी को वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
बीएमसी के बयान में कहा गया है कि संबंधित नगर निगम वार्डों के सहायक आयुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और निर्दिष्ट स्थलों के कामकाज की निगरानी करेंगे। बयान में कहा गया है कि लोगों को स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए भोजन क्षेत्रों के आसपास स्वास्थ्य जागरूकता बोर्ड लगाए जाएँगे। राज्य सरकार ने 3 जुलाई को बीएमसी को शहर के सभी 51 कबूतरखानों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि कबूतरों की बीट और पंखों से स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकते थे।