मुंबई : मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने कॉलेज जा रही 17 साल की किशोरी के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने पर एक व्यक्ति को साल भर की कैद की सजा सुनाई और 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश एच. सी. शिंदे ने यह आदेश 23 फरवरी को दिया। इसकी विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गयी। आदेश में कहा गया है कि हालांकि वास्तविक यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन यह आचरण यौन मंशा के साथ किया गया था। अभियुक्त पेशे से वाहन चालक है और वह पीड़ित तथा उसके परिवार को जानता था। उसे भादंसं की धारा 354 ए (छेड़छाड़) के साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।





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