मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को 24 घंटों के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना के रेकॉर्ड 35 हजार 952 नए मामले सामने आए थे। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 36,902 नए मामले सामने आए और 112 लोगों की मौत हुई। ऐसे में इस स्थिति से निपटने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश उद्धव ठाकरे सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने साफतौर पर कहा है कि अगर लोग नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं और कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या में कमी नहीं आती है तो इसे लेकर आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से नाइट कर्फ्यू और नए दिशानिर्देशों का ठीक से पालन करने की अपील की है। आइए, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू से जुड़े दिशानिर्देशों के बारे में आपको बताते हैंः
महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू कब से लगेगा?
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने 28 मार्च रविवार से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है।
कब से कब तक रहेगी पाबंदी रहेगी?
नाइट कर्फ्यू के तहत मॉल्स तथा अन्य प्रतिष्ठान रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
कब तक रहेगा नाइट कर्फ्यू?
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना के मामलों को मॉनिटर किया जाएगा। 2 अप्रैल तक उन पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद परिस्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नए दिशानिर्देश के तहत किन चीजों के लिए होगी अनुमति?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के वक्त को छोड़कर बाकी समय मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलने की छूट रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
गाइलाइन्स में किन चीजों पर रोक?
नए गाइडलाइन्स के मुताबिक, प्रदेश में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा। क्या फिर से लग सकता है लॉकडाउन?
अनियंत्रित कोरोना के मामलों को रोकने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई तो नियमों को और सख्त किया जा सकता है। अजित पवार ने कहा कि अगर लोग कोरोना नियमों का पालन ठीक से नहीं करते तो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं होगा।
कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी?
राज्य सरकार का निर्देश है कि जहां पर कोरोना मरीज हैं, वहां फायर सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। साथ ही वेंटिलेटर, ऑक्सिजन और आईसीयू की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा निजी अस्पतालों में एक बार फिर 50 प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के लिए कहा गया है।





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