मुंबई : कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे-धीरे कम होती हुई नजर आ रही है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी अप्रैल महीने से नियमों और प्रतिबंधों में ढिलाई देनी शुरू कर दी है. कहां कितनी ढिलाई दी जाएगी और कहां कितनी कड़ाई की जाएगी, यह तय करने के लिए राज्य सरकार ने फाइव लेवल सिस्टम तैयार किया है. जिन पालिकाओं, शहरों और जिलों में पांच प्रतिशत से कम पॉजिटिविटी रेट होंगे और ऑक्सीजन बेड 25 प्रतिशत से कम भरे होंगे, उन जगहों को पहले चरण में रखा गया है. पहले चरण में आने वाली जगहों में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है, सारे नियम और प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं. सिर्फ कोरोना के तीन सूत्री नियमों (मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ ना बढ़ाना) का पालन करना होता है. लेकिन जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा और ऑक्सीजन बेड ज्यादा भरे होते हों वहां नियमों और प्रतिबंधों में कड़ाई कायम रहती है.
पांच चरणों वाले इस वर्गीकरण के नियम को लागू किए हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं. अगले हफ्ते के लिए किन जिलों, शहरों और पालिकाओं में नियमों में कितनी ढिलाई दी जाएगी, इससे जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार ने जारी कर दी है. इसके तहत राज्य के 25 जिलों को पहले चरण में रखा गया है. इन जिलों को 100 प्रतिशत अनलॉक की छूट मिलेगी. पांच प्रतिशत से कम पॉजिटिविटी रेट यानी पहले चरण में आने वाले जिलों के नाम और उनके पॉजिटिविटी रेट का प्रतिशत इस तरह से है. गोंदिया (0.27), चंद्रपुर (0.62), परभणी (0.94), जलगांव (0.95), भंडारा (0.96), वर्धा (1.12), नागपुर (1.25), जालना (1.51), हिंगोली (1.93), नांदेड़ (1.94), अमरावती (1.97), धुले (2.42), लातूर (2.55), वाशिम (2.79), औरंगाबाद (2.94), बुलढाणा (2.98), अहमदनगर (3.06), नंदुरबार (3.13), गढ़चिरोली (3.53), सोलापुर (3.73), मुंबई (3.79), यवतमाल (3.79), नासिक (4.39), ठाणे (4.69), अकोला (4.97).
पहले चरण में नहीं आने वाले वे जिले हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से ज्यादा है और जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 25 प्रतिशत से अधिक भरे हुए हैं. इन दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में आने वाले जिलों के नाम और पॉजिटिविटी रेट का प्रतिशत इस प्रकार है. पालघर (5.18), उस्मानाबाद (5.21), यवतमाल ग्रामीण (5.24), बीड (7.11), सांगली (8.10), सातारा (8.91), सिंधुदुर्ग (9.06), पुणे (9.88), रत्नागिरी (11.90), रायगढ़ (12.77), कोल्हापुर (13.77). बता दें कि पांचवे चरण में वे जिले आते हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत से ज्यादा है और जहां 75 प्रतिशत से ज्यादा ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं. ऐसे जिलों में सबसे कड़क प्रतिबंध लागू किए जाते हैं. लेकिन महाराष्ट्र का एक भी जिला पांचवे चरण में शामिल नहीं है.
पहले चरण में आने वाले जिलों, शहरों और पालिकाओं के क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें कोरोना और लॉकडाउन काल से पहले की तरह खुली रहेंगी. मॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स नियमित तरीके से खुलेंगे. रेस्टोरेंट्स शुरू रखने की भी इजाजत होगी. लोकल सेवा पहले की तरह होगी. इसके अलावा सार्वजनिक ठिकानों, मैदानों को खुले रखने की इजाजत होगी. वॉकिंग और साइकिलिंग की इजाजत होगी. सभी प्राइवेट ऑफिस भी पूरी क्षमता से खोले जा सकेंगे. सरकारी कार्यालय भी 100 प्रतिशत क्षमता से शुरू रहेंगे. अलग-अलग खेल, शूटिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक- मनोरंजक कार्यक्रमों को भी छूट रहेगी. विवाह, अंतिम संस्कार, मीटिंग, चुनाव के आयोजनों में कोई बंधन नहीं होगा. जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर को खोलने की इजाजत होगी. सार्वजनिक परिवहन सेवाएं लॉकडाउन से पहले की तरह चलेंगी. पहले चरण में आने वाले जिलों और शहरों में धारा 144 (जमाबंदी) और कर्फ्यू (संचारबंदी) लागू नहीं रहेंगे. लेकिन स्थिति के अनुसार स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग चाहे तो नियमों में सख्ती कायम रख सकता है. स्थानीय प्रशासन चाहे तो नियमों में सख्ती बढ़ा भी सकता है.
पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी के आधार पर राज्य के इलाकों को पांच चरणों में विभाजित किया गया है. पहले चरण में वे शहर और जिले आते हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम हैं और ऑक्सीजन बेड 25 प्रतिशत से कम भरे हैं. दूसरे लेवल में वे शहर और जिले आते हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत और ऑक्सीजन बेड 25 से 40 प्रतिशत तक भरे हों. तीसरे चरण में आने वाले जिले और शहर वे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5 से 10 प्रतिशत और ऑक्सीजन बेड 40 प्रतिशत से अधिक भरे हों.
चौथे चरण में वे जिले और शहर आते हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10 से 20 प्रतिशत और ऑक्सीजन बेड 40 प्रतिशत से अधिक भरे हैं. पांचवे चरण में आने वाले वे जिले और शहर होंगे जहां पॉजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत से अधिक और ऑक्सीजन बेड 75 प्रतिशत से अधिक है. फिलहाल राज्य में ऐसा कोई जिला नहीं है जो पांचवे चरण में शामिल है.





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