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ज्ञानवापी मामला : हिंदू पक्ष में आया फैसला, कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

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मुंबई:-मनोज दुबे

कई सालों से चल रहे विवाद पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है इस फैसले से हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत हासिल हूवी है जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है जिससे हिंदू में काफी उत्साह और खुशी नजर आ रही है।
जिला कोर्ट के न्यायाधीश अजय कृष्णा विश्वेश ने ये फैसला दिया है उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के योग्य माना है इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है।
मामले में जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि इस फैसले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सभी दावों को खारिज कर दिया है।
आज कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। इस मामले में आज कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला न्यायाधीश अजय कृष्ना विश्वेश ने 12 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।