मीरा भयंदर: नवघर पुलिस ने ठाणे जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा अपनी बुजुर्ग मां को मासिक भरण-पोषण देने के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 45 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि, आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एसडीएम की अदालत में दायर अपनी याचिका में बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे चंदन राजेंद्र अग्रवाल (45) से भरण-पोषण की मांग की थी। यह व्यक्ति भयंदर (पूर्व) का निवासी है। यह माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 के प्रावधानों के तहत है। याचिका के जवाब में एसडीएम ने 5 जून 2024 को एक आदेश पारित किया, जिसमें चंदन को अपनी मां को 10,000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान की रसीदें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, चंदन ने मासिक भरण-पोषण देने से इनकार करके फैसले की अवहेलना की, जिसके बाद उसकी मां ने अपर तहसीलदार के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। याचिका और उसके बाद की शिकायत पर अपना पक्ष दर्ज कराने के लिए समन जारी किए जाने के बावजूद चंदन दोनों मौकों पर अनुपस्थित रहे। अवज्ञा से नाराज अपर तहसीलदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने राजस्व अधिकारी तुषार खेड़कर को चंदन के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए अधिकृत किया। खेड़कर की शिकायत के आधार पर, भयंदर पुलिस के नवघर पुलिस ने सोमवार (2 दिसंबर) को चंदन के खिलाफ माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। वरिष्ठ नागरिकों/माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कानूनी रूप से बच्चों और उत्तराधिकारियों को अपने माता-पिता को मासिक भत्ता प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। एसडीएम या ट्रिब्यूनल भरण-पोषण का आदेश दे सकता है और चूक के मामले में ब्याज भी लगा सकता है।





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