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अदालत ने नीरव मोदी की 66 करोड़ रुपये की संपत्ति पीएनबी को सौंपने की दी अनुमति

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मुंबई: विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनकी बहन पूर्वी मोदी की 66.33 करोड़ रुपये की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को सौंपने की अनुमति दे दी। यह संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुर्क की थी।
पीएनबी ने कोर्ट में इन संपत्तियों की बिक्री या नीलामी से बकाया राशि वसूलने की मांग को लेकर अर्जी दी थी। विशेष जज एवी गुजराथी ने बैंक को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दे कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी, तो बेची गई संपत्ति की राशि वापस की जाएगी। पीएनबी के नेतृत्व में बैंकों के समूह ने दावा किया था कि नीरव व उनके सहयोगियों की धोखाधड़ी से उन्हें 8,526 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। जबकि, ईडी ने करीब 2,324.97 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं।