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पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए स्थानीय पुलिस थानों में लेन-देन का विवरण दर्ज कराना अनिवार्य

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रायगढ़ : आपराधिक गतिविधियों और गंभीर अपराधों में चोरी के वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए, रायगढ़ ज़िला कलेक्टर किशन जावले ने एक आदेश जारी कर पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए स्थानीय पुलिस थानों में लेन-देन का विवरण दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। चोरी के वाहनों का बढ़ते अपराध मामलों से संबंध यह निर्देश ज़िले की सभी नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों की सीमाओं पर लागू होता है। कलेक्टर द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
“एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, ज़िले में गैरेज, मरम्मत की दुकानों और निजी डीलरों के माध्यम से पुराने वाहनों का बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा है। उचित रिकॉर्ड के अभाव में, चोरी के वाहनों का अक्सर आदान-प्रदान होता है, और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिलें भी ऐसे लेन-देन में पाई गई हैं। स्वामित्व संबंधी विवरण न होने के कारण गंभीर अपराधों की जाँच में भी बाधाएँ आ रही हैं,” रायगढ़ प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है।