मुंबई : विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूलने की निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चल सकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम में संशोधन संबंधी सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है।
स्कूली शिक्षा विभाग के सहसचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। समिति का गठन इस पृष्ठभूमि पर किया गया है कि सरकार को लगातार स्कूल फीस के बारे में अभिभावकों से शिकायतें मिल रही हैं। विद्यार्थियों, माता-पिता और अभिभावकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। समिति में स्कूली शिक्षा विभाग, विधि व न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और इस विषय के जानकारों को शामिल किया गया है। निजी स्कूलों में फीस के बारे में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ और महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ के साथ-साथ महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अधिनियम-२०१८ तैयार किया है। बावजूद इसके अधिनियम/नियम पर अमल करते हुए प्रशासनिक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए समिति अपना सुझाव देगी।





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