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मुंबई : बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया

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मुंबई : मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह के ‘लेटर बम’ के बाद आखिरकार महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया। हाई कोर्ट ने देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस बीच, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि बॉम्‍बे हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगी और फिर अपना पक्ष रखेगी। शिवसेना के सांसद ने कहा, ‘कोई भी जांच एजेंसी भगवान का अवतार नहीं है। मामला राजनीतिक है। हमारी परंपरा है कि हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं।’ राउत ने कहा कि आदेश पर गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या उनकी और से सरकार से कोई टिप्पणी करेंगे।
इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि यह ‘असाधारण’ और ‘अभूतपूर्व’ मामला है, जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पीठ ने 52 पन्ने के अपने फैसले में कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह के आरोपों ने राज्य पुलिस में नागरिकों के भरोसे को दांव पर लगा दिया है। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गृहमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख ने सस्‍पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वझे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। अदालत ने कहा कि देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में इन आरोपों की जांच होना जरूरी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला मंत्री के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। नागपुर जिले में कटोल के पास वाड्विहीरा गांव से नाता रखने वाले 70 साल के देशमुख ने 1995 में बतौर निर्दलीय विधायक अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और फिर तत्कालीन शिवसेना नीत सरकार को अपना समर्थन दिया। इसके बदले में उन्हें राज्य में एक मंत्री बनाया गया। उस समय शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।