मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के बारे में एक अधिसूचना जारी कर यातायात अपराधों के लिए शमन शुल्क (मौके पर ही चालान का भुगतान) में वृद्धि की है. महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में 2019 अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में अधिसूचना जारी की है जबकि विभिन्न अपराधों के लिए एक दिसंबर से नए शमन शुल्क लागू किए गए हैं. राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश ढकाने ने कहा कि शमन शुल्क में बढ़ोतरी से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और नागरिकों के बीच अनुशासन सुनिश्चित होगा.
ढकाने ने कहा, ‘‘यह समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार करने, मृत्यु दर को कम करने और लोगों के बीच बेहतर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने में मदद करेगा.’’ एमएमवीडी के अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने एक सितंबर, 2019 से लागू हुए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम में परिभाषित जुर्माने की तुलना में कई अपराधों के मामले में शमन शुल्क कम कर दिया है. हालांकि, उस समय महाराष्ट्र सरकार संशोधित अधिनियम के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माने से दंडित करने के पक्ष में नहीं थी. अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न अपराधों के लिए शमन शुल्क 200 रुपये से एक लाख रुपये तक कर दिया गया है.





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