मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कम से कम 829 गांवों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने पर नाराजगी जताई। इससे बच्चों के लिए COVID-19 महामारी के दौरान वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेना असंभव हो गया है।
जस्टिस सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की पीठ ने 2020 में शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मिड-डे मील की नियमित आपूर्ति के बारे में भी मुद्दा है, शिक्षा के अधिकार के तहत दिए गए बच्चों की शिक्षा के अधिकार का एक पहलू है। पीठ ने राज्य जनजातीय विकास विभाग (टीडीडी) को अगले चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने और अदालत द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं को कवर करने के साथ-साथ गढ़चिरौली में कक्षा 10 तक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की सूची को कवर करने का निर्देश दिया है।
जनहित याचिका की शुरुआत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने से वंचित होने पर अदालत को पत्र लिखने के बाद की गई थी। महामारी शुरू होने के बाद राज्य ने स्कूलों के फिजिकल कामकाज को रोक दिया। 8 सितंबर, 2021 से पहले के आदेश में अदालत ने कहा था कि 24/7 बिजली और इंटरनेट की आपूर्ति के अभाव में कई स्कूल शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। बुधवार को संचार मंत्रालय, नई दिल्ली ने अदालत को सूचित किया कि गढ़चिरौली के 1509 गांवों में से लगभग 571 गांवों में कोई दूरसंचार कनेक्टिविटी नहीं है और लगभग 829 गांवों में मोबाइल इंटरनेट तकनीक नहीं है।





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