मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू कडू को चुनाव के समय हल्फनामे में गलत जानकारी देने को लेकर दो महीने की सजा सुनाई गई है। अमरावती कोर्ट ने शुक्रवार को बच्चू कडू को 2014 के विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में संपत्ति छिपाने के मामले में दो महीने की सजा सुनाने के साथ-साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बच्चे काडू ने मामले में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने ऊपरी अदालत में अपील के लिए उनको 30 दिन का समय दिया है।
जानकारी के मुताबिक, बाल कल्याण और शिक्षा राज्यमंत्री ओमप्रकाश बाबूराव कडू उर्फ बच्चू कडू ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुंबई के अपने एक फ्लैट की जानकारी हल्फनामे में नहीं दी थी। इसको लेकर भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने 2017 में बच्चू कडू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद से ये मामला कोर्च में चल रहा था। अदालत ने कडू को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया है।
बच्चू महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर से विधायक हैं। 2004 में बच्चू कडू ने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अचलपुर विधानसभा सीट जीती थी। 2009, 2014 और 2019 में भी वो विधायक बने। 2019 में चुनाव जीतने के बाद वो महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन सरकार बनने के बाद बच्चू कडू शिवसेना कोटे से राज्यमंत्री हैं।





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