मुंबई : एनआईए की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एंटीलिया विस्फोट मामला और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या मामले में आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस मामले में कथित भूमिका को लेकर पिछले साल जून में पूर्व मुठभेड़ विशेषज्ञ शर्मा को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आरोपपत्र में उनके खिलाफ आरोप ठाणे के व्यवसायी हिरन की हत्या की साजिश में शामिल होने तक सीमित हैं। पूर्व पुलिसकर्मी ने दलील दी कि एनआईए के पास यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह फरवरी 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक एसयूवी में विस्फोटक रखने में शामिल थे।





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