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परमबीर सिंह को राहत, जांच पर 9 मार्च तक रोक, महाराष्ट्र सरकार से तकरार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

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मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बड़ी राहत दे दी। शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह सिंह के खिलाफ जारी जांच 9 मार्च तक रोक दे।
कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 9 मार्च को जांच सीबीआई को सौंपने पर अंतिम फैसला लेगी। तब तक जांच रोक दी जाए। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमों को रद्द करने या उन्हें सीबीआई को सौंपने की मांग की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फिलहाल परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक समेत सभी पुराने आदेश जारी रहेंगे।
जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र प्रशासन और परमबीर सिंह के बीच चल रही कानूनी लड़ाई से उजागर हुई दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे पुलिस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास अनावश्यक रूप से डिग सकता है। कानूनी प्रक्रिया का पालन समान रूप से होना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए या नहीं? इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार को सिंह से जुड़े उन मामलों से तब तक दूर रहने को कहा जब तक वह फैसला नहीं कर लेती।सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यह सभी के हित में है कि सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जाए। शीर्ष कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित में दलीलें देने को कहा और अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की।
इससे पूर्व पीठ ने मुंबई पुलिस को परमबीर सिंह के खिलाफ जांच जारी रखने, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करने से रोक लगाई थी। सिंह के खिलाफ कदाचरण व भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह व्यथित करने वाला है कि सिंह को पुलिस बल पर भरोसा नहीं है, जबकि वह उसके मुखिया रह चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है।