मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जमानत को लेकर कोर्ट बड़ा फैसला सुनाया है। अनिल देशमुख की जमानत याचिका मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने उनकी बेल देने के खिलाफ अपील की थी। ईडी ने तर्क दिया था कि, देशमुख, मामले में मुख्य आरोपी हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। देशमुख फिलहाल मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। देशमुख 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोपों से घिरे है। देशमुख को 2 नवंबर 2021 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था।
विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानने के लिये पर्याप्त सबूत हैं कि वह धनशोधन मामले में शामिल थे। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं, लेकिन इस समय (जमानत याचिका) पर विचार नहीं किया जा सकता। नियमित जमानत के लिये देशमुख की यह पहली याचिका थी। इससे पहले विशेष अदालत ने उनकी स्वाभाविक जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था।
दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर आरोप लगाए गए थे कि, देशमुख ने मुंबई के कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कहा था। जबकि, देशमुख ने इन आरोपों को साजिश बताया था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य केस में देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष PMLA अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज की।





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