मुंबई: एमएमआर और मुंबई के लोगों की सांसों के लिए संकट बने प्रदूषण पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के तल्ख तेवर नज़र आए। पब्लिक प्रॉजेक्ट से होने वाले वायु प्रदूषण पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। बुलेट ट्रेन और कोस्टल रोड की कंस्ट्रक्शन साइट पर पॉल्यूशन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एमपीसीबी) और बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारी वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को तय मानक तक ले आए तो हम उनके नाम की सिफारिश पद्मभूषण पुरस्कार के लिए करेंगे। हाई कोर्ट ने पिछले साल प्रदूषण के मुद्दे का स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को सुधारने को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 18 मार्च को याचिका पर सुनवाई रखी है। इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी से जुड़ा हलफनामा पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे को देखने के लिए उच्च पदस्थ कमिटी का गठन किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कमिटी में मुंबई के मुद्दे को देखने के लिए अलग सचिव नियुक्त किया जाए।
साइट पर 25 फुट ऊंचाई का पतरा तक नहीं लगा!
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच ने तल्ख लहजे में कहा कि मुंबईकरों की जीवन की सुरक्षा के लिए हम पब्लिक प्रॉजेक्ट पर रोक लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। आखिर बुलेट ट्रेन और कोस्टल रोड की साइट में 25 फुट का पतरा क्यों नहीं लगाया गया है? इस लापरवाही का क्या कारण है। मेट्रो 3 की साइट पर भी बैरिकेटिंग नहीं की गई है। खुदाई के बाद निकलने वाले मलबे तक को नहीं ढंका जा रहा है। स्थिति बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। सभी संबंधित अथॉरिटी के लिए यह सचेत होने का समय है। पब्लिक अथॉरिटी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो कुछ कर रही है, वह उसका कर्तव्य है। अथॉरिटी यह कह कर खुद की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि उसने बहुत काम किया है।





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