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राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2022 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले के परिजनों को 4.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

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मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2022 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पंकज रमेश शेडगे के परिजनों को 4.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कैलिफोर्निया के इरविन स्थित एक आईटी फर्म में वरिष्ठ कर्मचारी शेडगे का वार्षिक वेतन 110,000 अमेरिकी डॉलर था।
दुखद बात यह है कि 9 दिसंबर, 2022 को पनवेल-मुंब्रा रोड पर स्कूटर चलाते समय उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी। शेडगे के परिवार ने बीमा कंपनी से 30 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था। दावेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जी. ए. विनोद ने अपने मुख्य कमाने वाले को खोने के गहरे भावनात्मक और वित्तीय प्रभाव पर प्रकाश डाला। अंतत: बीमा कंपनी 4.50 करोड़ रुपये में दावा निपटाने के लिए सहमत हो गई।