मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति पर दुराचार की शिकायत करने वाली महिला पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज दुराचार के मामले को रद्द कर दिया है। व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिला ने अदालत में परिजनों के दबाव में व्यक्ति के खिलाफ दुराचार की शिकायत दर्ज कराने की बात कही। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति डॉ.नीला गोखले की पीठ के समक्ष निलेश सिंह की ओर से वकील आशीष दुबे और वकील राहुल त्रिपाठी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज दुराचार के मामले रद्द कर दी जाए। पीड़िता याचिकाकर्ता के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। उसने अपने परिजनों के दबाव में याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ शादी कर ली है। पीड़िता ने अदालत में हलफनामा देकर याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी सहमती जताई और अपने परिवार के दबाव में आ कर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पीठ ने पीड़िता को फटकार लगाते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह भी पढ़े -मालाड की कथित महिला वकील अपने ही बुने जाल में फंसी, एलएलबी डिग्री फर्जी होने का दावा क्या है पूरा मामला याचिकाकर्ता रियल एस्टेट ब्रोकर है और उसके ऑफिस में शिकायतकर्ता महिला रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। उनका आपस में प्रेम संबंध हो गया। महिला याचिकाकर्ता के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। कुछ समय के बाद उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। महिला ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दुराचार की एफआईआर दर्ज करा दी। इस बीच वे फिर एक साथ आए और उन्होंने शादी कर ली।





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