मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी को सिर्फ़ ज़मानत के लिए आवेदन न करने पर न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, खासकर तब जब उसे जांच के दौरान कभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो और वह समन मिलने पर लगातार कोर्ट में पेश होता रहा हो। बॉम्बे हाई कोर्टयह फैसला 2023 की एक FIR से जुड़े मामले में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एएस एग्री एंड एक्वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नाम की एक फर्म के पार्टनर्स ने ज़्यादा रिटर्न का वादा करके अपने निवेशकों से ₹350 करोड़ की धोखाधड़ी की।
इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 427 (नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 120B (आपराधिक साज़िश) और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ़ इंटरेस्ट ऑफ़ डिपॉज़िटर्स (इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स) एक्ट, 1999 के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध शामिल हैं। याचिकाकर्ता संतोष नंदगांवकर, जो एलएलपी के मैनेजमेंट में शामिल थे, का नाम 28 अगस्त, 2023 को ठाणे सेशंस कोर्ट में दायर मूल चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नहीं था। उनका नाम बाद में 29 जनवरी, 2024 को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ा गया।नंदगांवकर को जांच के दौरान कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया और जब भी समन मिला, कोर्ट में पेश हुए। हालांकि, इस साल 4 नवंबर को एक विशेष जज ने उन्हें ज़मानत आदेश न मिलने के आधार पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।25 नवंबर को उनकी ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद, नंदगांवकर ने हाई कोर्ट का रुख किया, और जिसे उन्होंने अपनी हिरासत को “अवैध और मनमानी हिरासत” बताया, उसे चुनौती दी।उनकी ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि चूंकि नंदगांवकर को जांच के दौरान न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही हिरासत में लिया गया था, और जांच एजेंसी ने कभी भी उनकी हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें हिरासत में लेने का कोई कानूनी आधार नहीं था। उन्होंने कहा, “जब कोई आरोपी कोर्ट में पेश होता है जिसे न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही हिरासत में है, तो हिरासत का कोई सवाल ही नहीं उठता।”
इसी तरह, अतिरिक्त सरकारी वकील एस.आर. अगरकर ने बताया कि राज्य ने कभी भी नंदगांवकर की हिरासत की मांग नहीं की थी।हिरासत आदेश को रद्द करते हुए, जस्टिस भारती डांगरे और श्याम सी. चंदक की डिवीजन बेंच ने 8 दिसंबर को कहा कि हिरासत का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि याचिकाकर्ता हिरासत में नहीं था और उसने हमेशा समन का जवाब दिया था। कोर्ट ने कहा कि उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि स्पेशल जज ने किस आधार पर यह नतीजा निकाला कि नंदगांवकर को बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए था।बेंच ने कहा, “जांच के दौरान याचिकाकर्ता को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वह समन मिलने पर कोर्ट में पेश हुआ। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि स्पेशल जज ने किस आधार पर यह राय बनाई कि उसे बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए था।”यह मानते हुए कि सिर्फ़ बेल न मांगने के लिए नंदगांवकर को हिरासत में भेजना स्पेशल जज का फैसला “पूरी तरह से गलत” था, हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी थी, और जेल अधिकारियों को उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।





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