मुंबई : होली के दिन मुंबई से जयपुर आ रही स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट SG-920 में हाईवोल्टेज हंगामा होने की जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार आज मंगलवार सुबह एक यात्री ने उड़ान के दौरान सिगरेट जलाने की कोशिश की। क्रू मेंबर्स ने तत्काल उसे रोका। DGCA, विमान सुरक्षा और एयरक्राफ्ट नियमों का हवाला दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी यात्री ने क्रू मेंबर्स के समझाने पर हंगामा शुरू कर दिया। उस पर क्रू सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।
फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट पर भी हंगामा
जानकारी के अनुसार फ्लाइट ने सुबह 9:30 बजे मुंबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। टेकऑफ के कुछ ही देर बाद यात्री ने विमान के भीतर धूम्रपान का प्रयास किया, जो विमानन नियमों के तहत गंभीर उल्लंघन है। क्रू मेंबर्स ने तुरंत हस्तक्षेप किया और यात्री को ऐसा करने के लिए मना किया। लेकिन इस दौरान यात्री का आक्रामक व्यवहार जारी रहा। करीब 11:35 बजे फ्लाइट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी। यहां पहुंचने के बाद भी यात्री का हंगामा थमा नहीं । अराइवल एरिया में भी उसने अभद्रता की, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यात्री को हिरासत में ले लिया।
क्रू मेंबर ने दी लिखित शिकायत
एयरपोर्ट थानाधिकारी रूप नारायण ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से एक व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्रू मेंबर की लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उड़ान के दौरान धूम्रपान का प्रयास और क्रू के साथ दुर्व्यवहार को गंभीर अपराध माना जाता है।
जानिए सिगरेट पीने पर किन नियमों के तहत होती है कार्रवाई
जानकारी के अनुसार एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 (नियम 25) के तहत सार्वजनिक विमानों के अंदर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। नियम के उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा इस मामले में भारतीय दंड संहिता यानी BNSके तहत भी केस बनता है। धारा 290 (IPC 336) के तहत दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मामला बनता है। पुलिस ऐसे मामलों में जुर्माना और कारावास दोनों प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। DGCA यात्री को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती है, जिसमें 30 दिन, 3 महीने और आजीवन हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है।





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