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नई दिल्ली : बढ़ गई ITR दाखिल करने की समयसीमा, GST सालाना रिटर्न भरने के लिए भी मिलेगा अधिक समय

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नई दिल्ली : जिन लोगों ने अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बुधवार को एक बार फिर बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते करदाताओं के सामने अपने वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने में आ रही चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अनुपालनों की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इस तरह अब वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 हो गई है। यह पहले 31 दिसंबर, 2020 थी।
इसके अलावा कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया है। सरकार ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।
वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा की आखिरी तारीख को भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।