मुंबई : पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को निलंबन समीक्षा बैठक के ब्योरे की जानकारी देने से इनकार कर दिया है. जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे को पुलिस सेवा में बहाल किया गया था। निलंबन समीक्षा बैठक में पेश किया गया प्रस्ताव और उसे दी गई मंजूरी का मामला अब भी एक राज है। निलंबन समीक्षा बैठक की जानकारी लोकहित में न होने का अजीबोगरीब दावा मुंबई पुलिस ने किया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने सचिन वझे की जानकारी के लिए मुंबई पुलिस में ऑनलाइन आवेदन किया था। पुलिस आयुक्त के स्तर पर 5 जून 2020 को हुई निलंबन समीक्षा बैठक में सचिन वझे को सेवा में बहाल करने के लिए लिए गए निर्णय और इस तरह पेश किया गया प्रस्ताव की कॉपी मांगी थी। इसमें निलंबन समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या कैबिनेट की बैठक, इनमें से किस स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। सूचना देने से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) औऱ सरकारी परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2014 के प्रावधानों के तहत सूचना से इनकार किया जा रहा है. इस धारा के तहत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक की, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।





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