मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक के लिए राज्य के सभी जिलों और नगरपालिकाओं को पांच चरणों में बांटा था. अब इस नियमावली में बड़े बदलाव किए गए हैं. इस नए फेरबदल में अब राज्य के सभी जिले, शहर और पालिका तीसरे चरण में होंगे. राज्य में तीसरी लहर की आशंका और डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए खतरे सामने आए हैं और पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. इस वजह से कुछ नए कठोर निर्णय लिए गए हैं.
राज्य के रत्नागिरी, जलगाव सहित कुछ जिलों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े कई मरीज सामने आए हैं. यह वेरिएंट कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैलता है और इसका असर भी ज्यादा घातक होता है. इस पार्श्वभूमि में प्रशासन अत्यधिक सतर्क हो गया है. यह ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को नए आदेश दिए गए हैं.
नए नियम के तहत कोरोना संक्रमण दर या ऑक्सीजन बेड की संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, राज्य के सभी जिले तीसरे चरण में ही रखे जाएंगे. इसके अनुसार स्थानीय प्रशासन को अपने-अपने जिलों में कठोर नियम लागू किए जाने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.





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