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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच कानूनी झड़प को ‘बैटल रॉयल’ करार देते हुए गुरुवार को सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज सभी मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया।
कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। स्पष्ट किया कि वह सिंह के निलंबन को रद्द नहीं कर रहा है और साथ ही, अगर भविष्य में सिंह के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो उन्हें भी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि सीबीआई को मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि प्राथमिकी में लगे आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को एक सप्ताह के भीतर मामलों को सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें 5 प्राथमिकी और दो पीई शामिल हैं, और कहा कि सिंह के खिलाफ मामलों की जांच में केंद्रीय एजेंसी को सभी सहायता प्रदान करें।