मुंबई, साकीनाका रेप और हत्या मामले को दिंडोशी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुर्लभतम घटना माना तथा सनकी शैतान को फांसी की सजा सुनाई है। पिछले वर्ष सितंबर महीने में महिला के साथ बलात्कार के बाद नृशंसता से हत्या की थी। महिला एक टेंपो में घायल अवस्था में मिली थी, अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को दुर्लभतम मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही आरोपी ने अदालत में हो हल्ला मचाने लगा।
बता दें कि पिछले साल १० सितंबर को आरोपी ने ३४ साल की महिला के साथ बलात्कार करके निर्ममता से उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्वरित न्याय का आश्वासन देते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया था। मुंबई पुलिस ने एसआईटी गठित कर सहायक पुलिस आयुक्त ज्योत्सना रासम के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच शुरू की थी। केस में तीन सप्ताह से भी कम समय में चार्जशाीट दाखिल की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील ने ३७ गवाहों से पूछताछ की और सीसीटीवी फूटेज पर भरोसा किया। सीसीटीवी फूटेज में दिख रहा था कि चौहान ने महिला के साथ मारपीट की थी और फिर उसे खींच कर ले गया था, जहां उसने बलात्कार किया था। इस मामले में मुख्य गवाह चौकीदार था, जिसने महिला को घायल अवस्था में देखा था और पुलिस को सूचना दी थी, उसके भी बयान कोर्ट ने अहम माने हैं।





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