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सचिन वझे को राहत, एक केस में माफी और एक में मिली बेल

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मुंबई : मुंबई पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे को 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में राहत मिली है। वझे के खिलाफ दर्ज 4 मामलों में से एक में उन्हें जमानत और दूसरे में माफी मिल गई है। वझे के अनिल देशमुख केस में सरकारी गवाह बनने के बाद मुंबई की विशेष कोर्ट ने माफी दे दी थी।
ईडी भी बना सकती है सरकारी गवाह
ईडी और सीबीआई दोनों ने कहा कि वझे ने देशमुख के आदेश के बाद ही वसूली की थी। इस प्रकार सीबीआई ने उन्हें क्षमादान देते हुए सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे वझे ने स्वीकार कर लिया था। वझे ने इससे पहले ईडी मामले में जांच अधिकारी को पत्र लिखकर मंजूरी देने की मांग की थी। यह संभावना है, कि वझे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट के सामने जल्द ही सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन दायर करेगा।
खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
पिछले साल 2021 में एंटीलिया केस और व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सचिन वझे को गिरफ्तार किया था। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत वझे और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप लगे हैं। इस केस में भी वझे मुख्य आरोपी हैं और इसलिए वे सरकारी गवाह नहीं बन सकते या उन्हें क्षमा नहीं दी जा सकती। जमानत अर्जी भी एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी।