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बागी विधायकों को सुप्रीम राहत

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मुंबई, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना के बागी विधायकों को बड़ी राहत दी है। डेप्युटी स्पीकर की ओर से भेजे गए 16 बीगी विधायकों को अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दी है। कोर्ट ने विधायकों को 12 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र के डेप्युटी स्पीकर ने बागी विधायकों को जवाब देने के लिए 27 जून की शाम तक का समय दिया था।
एकनाथ शिंदे समूह ने डेप्युटी स्पीकर की ओर से बागी 16 विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी करने और शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनावई की। आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि कैसै मिली बागी विधायकों को राहत।
बागी विधायकों को राहत देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने आदेश में कहा कि डेप्युटी स्पीकर की ओर बागी विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज शाम 5:30 बजे तक का समय दिया गया, जिसे 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और अन्य विधायक अपना जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं।
एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डेप्युटी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार, अजय चौधरी, सुनील चौधरी, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के डीजीपी को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने डेप्युटी स्पीकर को हलफनामा दाखिल करने और बागी विधायकों द्वारा उन्हें दिए गए अविश्वास नोटिस को रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा है। वहीं, सुनवाई के दौरान शिवसेना के बागी विधायकों ने तर्क दिया कि उनके खुद के हटाने के लिए नोटिस लंबित है तो डेप्युटी स्पीकर अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि कोर्ट के सामने मुद्दा यह है कि क्या डेप्युटी स्पीकर विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला कर सकते हैं, जबकि विधायकों द्वारा खुद डेप्युटी स्पीकर को हटाने की मांग की गई है।