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सेक्शन १९४ आर में बदलाब करने की मांग

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मुंबई। कॉरपोरेट गिफ्टिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था कॉरपोरेट गिफ्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीजीएआई) ने केंद्र सरकार के खिलाफ शांति प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में सीजीएआई ने इनकम टैक्स के सेक्शन १९४ आर के विरोध में किया गया। सेक्शन १९४ आर के मुताबिक एक व्यक्ति या कारपोरेट जो गिफ्ट, प्रोमोशनल मैटिरियल स्पॉन्सरशिप या गिफ्ट वाउचर देता है जो २०,००० रुपए से अधिक सालाना होता है तो उसे टीडीएस पर १० प्रतिशत प्राप्तकर्ता के पैन कार्ड के आधार पर कटौती करनी होगी। इसके अलावा इसे प्राप्तकर्ता के इनकम के रूप में माना जाएगा और उस आधार पर टैक्स देना होगा। इस कानून का परिणाम यह हुआ है कि कॉरपोरेट ने अपने अंदरूनी कर्मचारियों, बाहरी ग्राहकों और डीलरों को इंसेंटिव के तौर पर प्रमोशनल गिफ्टिंग देना बंद कर दिया है। इसका गिफ्टिंग और प्रोमोशन इंडस्ट्री पर नकारात्मक असर हुआ है जो कभी इससे सालाना तौर पर ४०,००० करोड़ की आय उत्पन्न कर लेती थी। इस कानून के कारण २,५०,००० लोगों का रोजगार और जीविका पर संकट आ गया है। सीजीएआई ने सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है और पीएमओ तक इस कानून के बारे में शिकायत की है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, कामर्स और इंडस्ट्री मंत्री किरण रिजीजू, भारत के कानून और न्याय मंत्री और श्रीमती निर्मला सीतारमण, भारत की वित्त मंत्री को इस कानून के बारे में लिखा है और चर्चा भी की है।