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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोहन डेलकर खुदकुशी मामले में प्रफुल्ल पटेल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को किया रद्द

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मुंबई:-मनोज दुबे

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोहन डेलकर खुदकुशी मामले में प्रफुल्ल पटेल समेत सभी 9 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को किया रद्द।
सांसद मोहन डेलकर खुदकुशी मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है। इसमें दादरा-नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल का नाम भी शामिल था मुंबई के एक होटल में सांसद मोहन डेलकर ने खुदकुशी करने के पहले अपना एक सुसाइड नोट लिखा था जिस सुसाइड नोट में सबका नाम लिखा था. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब सभी को राहत देने का काम किया है।
इस मामले में सभी आरोपियों ने पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था सभी आरोपियों ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था।आरोपियों ने दावा किया था कि उन्हें मामले में फंसाया गया है और सभी लोग निर्दोष है। न्यायमूर्ति पी. बी. वारले और न्यायमूर्ति एस. डी. कुलकर्णी की खंडपीठ ने याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्राथमिकी रद्द करने के वास्ते यह उपयुक्त मामला है।

आखिर क्या था मामला
दादरा और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए थे.दादरा और नागर हवेली के 58 वर्षीय सांसद डेलकर का शव 22 फरवरी, 2021 को दक्षिणी मुंबई के एक होटल में छत के पंखे से लटका मिला था।डेलकर जिस होटल रूम में रुके थे वहां से गुजराती में लिखा सुसाइड नोट भी घटना स्थल से बरामद हुवा था।
डेलकर के परिवार के सदस्यों ने मामले की शिकायत मरीन ड्राइव पुलिस थाने जाकर की थी।डेलकर के बेटे अभिनव की तरफ से दी गयी शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।डेलकर दादरा और नागर हवेली से सात बार सांसद रह चुके थे।