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अदालत ने ध्वनि प्रदूषण नहीं रोक पाने पर मुंबई पुलिस को लगाई फटकार

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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की ड्यूटी है। कुर्ला (पूर्व) के नेहरू नगर और चूनाभट्टी इलाके में बिना पुलिस के परमीशन से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसको लेकर अदालत ने परिमंडल-6 के पुलिस उपायुक्त को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को रखी गई है।
न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम छगनलाल चंदक की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को न जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिजीत कुलकर्णी की ओर से वकील कौशिक म्हात्रे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकारी वकील से पूछा कि मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई है? जब पुलिस ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने और बजाने की अनुमति नहीं दी है, तो पुलिस की लाउडस्पीकर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। अदालत ने इस मामले में परिमंडल-6 के पुलिस उपायुक्त को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।