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16 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

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मुंबई: बांद्रा पुलिस ने मुंबई सेंट्रल निवासी 67 वर्षीय पेंशनभोगी से कथित तौर पर 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन डेवलपर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता को पुनर्विकास परियोजना में एक फ्लैट देने का लालच देकर अग्रिम राशि स्वीकार की थी। आरोप है कि इसके बाद भी निर्माण पूरा नहीं हुआ। इस मामले में शिकायतकर्ता फारूक पारिख की शिकायत के आधार पर महमूद हसन कादरी, उनके बेटे फहीद महमूद कादरी और उनकी पत्नी बिलकिस महमूद कादरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. संबंधित स्थान पर केवल पांच मंजिला इमारत का निर्माण किया गया है। बाकी प्रोजेक्ट अधूरा है.
शिकायतकर्ता फारूक पारिख को बांद्रा पश्चिम में क्रॉस रोड पर एक पुनर्विकास परियोजना में 2000 वर्ग फुट का एक फ्लैट और छठी मंजिल पर एक पूरी मंजिल देने का वादा किया गया था। 2008 से 2010 के बीच आरोपियों ने उनसे कई बार में 4 करोड़ रुपये कैश ले लिया. 2013 तक फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया गया था। लेकिन शिकायतकर्ता को फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला। उस समय पूछा. उन्हें कारण बताया गया कि उन्हें अभी तक सीआरजेड और नगर पालिका से प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इसके बाद 2017 में एक अन्य प्रोजेक्ट में शिकायतकर्ता को 3000 वर्ग फीट का फ्लैट देने का वादा किया गया। इसके लिए शिकायतकर्ता ने 50 लाख और 14 लाख रुपये का भुगतान किया. जब शिकायतकर्ता ने मामले की जांच की, तो उसे दोनों लेनदेन के बदले मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार 16 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया गया। लेकिन वह भी शिकायतकर्ता को नहीं मिला। आख़िरकार उन्होंने इस मामले में पुलिस से संपर्क किया. बांद्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है।