नालासोपारा : 41 अनधिकृत इमारतों में से शेष 34 के खिलाफ गुरुवार सुबह से कार्रवाई शुरू की गई। इस समय भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी में आरक्षित भूमि पर 41 अनधिकृत इमारतों का निर्माण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। यह कार्रवाई नवंबर में शुरू हुई थी। पहले दिन 7 अत्यधिक खतरनाक इमारतों को खाली कराया गया। इसके बाद कुछ दिनों तक उन इमारतों को गिराने का काम शुरू हो जाता है। कार्रवाई में देरी हुई क्योंकि 34 इमारतों के निवासियों ने अपने घर खाली नहीं किये। यह कार्रवाई 31 दिसंबर तक किए जाने की उम्मीद थी। हालाँकि, निवासियों के विरोध के कारण इसमें देरी हुई। लेकिन अब नगर पालिका ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई 23, 24, 27 और 28 जनवरी को चार दिनों तक चलेगी। इन चार दिनों के दौरान अभियान के लिए नगर पालिका को पुलिस से 400 पुलिसकर्मी मिले हैं। नगरपालिका ने यहां 2,000 से अधिक परिवारों को घर खाली करने के लिए नोटिस भेजा था।
गुरुवार सुबह पुलिस अभियान तेज कर दिया गया। उत्खनन मशीनों की मदद से इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान निवासियों ने कड़ी नाराजगी और गुस्सा व्यक्त किया। राजनीतिक दलों ने हमें आश्वासन दिया कि हमारे घर नहीं तोड़े जाएंगे। यहां के निवासियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब जब वे जीत गए हैं तो उन्होंने हमें मझधार में छोड़ दिया है।
जोन 2 के पुलिस उपायुक्त ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा गुरुवार मध्य रात्रि 12 बजे से शुक्रवार मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। जोन 2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले ने बताया कि अभियान के दौरान राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के विरोध को रोकने तथा कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।





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