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मछुआरों के लिए क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बंदरगाहों से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकलने वाले मछुआरों के लिए क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मत्स्य विभाग के आयुक्त किशोर तावड़े ने शुक्रवार को बताया कि यह निर्णय तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक कदम के रूप में लिया गया है।
मत्स्य और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के ससून डॉक का दौरा किया था, जहां उन्होंने पाया कि अधिकांश मछुआरे अपने आधार कार्ड नहीं ले जाते हैं। इसके बाद, मंत्री ने अधिकारियों को मछुआरों के लिए क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य करने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया। तावड़े ने बताया कि मत्स्य विभाग ने मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के ऑपरेटरों के लिए भी अपने ट्रॉलर पर पंजीकरण संख्या लिखना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का पालन करने के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह कदम तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और मछुआरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।