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मस्जिद में विस्फोट के आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लगाने और कड़ी सजा देने की मांग

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मुंबई :ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार से बीड़ की मस्जिद में विस्फोट के आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लगाने और कड़ी सजा देने की मांग की। पठान ने कहा, उन्हें कौन बढ़ावा देता है? वे हर दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के भड़काऊ बयानों से प्रेरित होते हैं। सरकार को इस मामले में आरोपियों पर यूएपीए लगाना चाहिए। मामला फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाजपा के जो नेता हर दिन ऐसे बयान देते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा।
बीड़ जिले की एक मस्जिद में रविवार को विस्फोट हुआ, जिससे उसके अंदरूनी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसे जानकारी मिली है कि मस्जिद में जिलेटिन की मदद से विस्फोट किया गया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) नवीन कंवत ने एक वीडियो बयान में कहा कि गांव के सरपंच ने सुबह चार बजे पुलिस को घटना की सूचना दी।
एसपी कंवत ने बताया, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि आरोपी मस्जिद गए और जिलेटिन से विस्फोट किया। हमारी टीम ने कार्रवाई की और सुबह छह बजे से पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, गांव स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों क सख्त से सख्त सजा मिले। सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीड़ जिले के अर्धमसला गांव में ईद-उल-फितर से एक दिन पहले मस्जिद में विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया, हमें घटना की जानकारी मिल गई है और यह भी पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। आगे की जानकारी एसपी देंगे।