Home Crime जब्त 52.039 किलोग्राम मादक पदार्थों कानूनी प्रावधानों के तहत नष्ट

जब्त 52.039 किलोग्राम मादक पदार्थों कानूनी प्रावधानों के तहत नष्ट

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रायगढ़ : रायगढ़ पुलिस ने जिले के 12 पुलिस स्टेशनों में दर्ज 15 मामलों में जब्त कुल 52.039 किलोग्राम मादक पदार्थों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों में 50.992 किलोग्राम गांजा और 1.047 किलोग्राम चरस शामिल है, जिसकी कीमत लगभग ₹8,48,318 है। ये ड्रग्स कर्जत, नागोथाने, नेरल, पोयनाड, मांडवा कोस्टल, रेवदंडा, महाड तालुका, वडखल, गोरेगांव, रसायनी, मुरुड और खोपोली के पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों से जब्त किए गए थे। इस उद्देश्य के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में 15 अप्रैल, 2025 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए(2) के कानूनी प्रावधानों के तहत यह विनाश किया गया। समिति में रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे, कार्यवाहक पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय (गृह) परशुराम कांबले और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बालासाहेब खाड़े शामिल थे।
रायगढ़ के एसपी सोमनाथ घरगे ने कहा, “पूरी प्रक्रिया नवी मुंबई के तलोजा के एमआईडीसी रोड स्थित मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (एमडब्ल्यूएमएल) की सुविधा में हुई। यह आयोजन पूरी तरह से कानूनी अनुपालन के साथ किया गया और इसकी निगरानी फोरेंसिक और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा की गई।”