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ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी को सुनाई गई मौत की सज़ा रद्द

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मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में 2021 में ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी को सुनाई गई मौत की सज़ा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत द्वारा डीएनए रिपोर्ट सहित वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए विशेषज्ञों से पूछताछ न करने के कारण मुक़दमा प्रभावित हुआ। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने निचली अदालत को अंतिम दलीलें फिर से सुनने और मामले का “यथाशीघ्र” नए सिरे से फैसला सुनाने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह आदेश फरवरी 2022 में एक विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा अभियुक्त को सुनाई गई मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए एक संदर्भ पर सुनवाई करते हुए पारित किया। किसी भी मौत की सज़ा पर अमल से पहले उसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी होती है। अभियुक्त ने अपनी दोषसिद्धि और सज़ा को चुनौती दी थी।