ठाणे : ठाणे शहर में व्यस्त समय के दौरान भीषण यातायात जाम से बचने के लिए, अधिकारियों ने 18 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच नवी मुंबई से ठाणे पुलिस आयुक्तालय की सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। नवी मुंबई के पुलिस उपायुक्त (यातायात) तिरुपति काकड़े द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध इस अवधि के दौरान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116(1)(4) और 117 तथा संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के तहत जारी किया गया है। प्रभावित मार्गों में आनंद नगर चेक नाका, विटावा चेक नाका होते हुए बेलापुर-ठाणे रोड, पारसिक सर्कल और कलवा की ओर पनवेल-ठाणे रोड, महापे-शिलफाटा, कल्याण की ओर तलोजा-दहिसर मोरी रोड और ठाणे शहर की ओर जाने वाले अन्य संपर्क मार्ग शामिल हैं। डीसीपी (यातायात) तिरुपति काकड़े ने कहा, “भारी वाहनों की आवाजाही अक्सर ठाणे में व्यस्त समय के दौरान भारी यातायात जाम का कारण बनती है। सुचारू यातायात और जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध आवश्यक है।” हालाँकि, यह प्रतिबंध आवश्यक सेवा वाहनों जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, सरकारी वाहन और यात्री बसों पर लागू नहीं होगा।





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