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51 वर्षीय महिला को नाबालिग लड़की की तस्करी और यौन शोषण के आरोप में सात साल कठोर कारावास

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मुंबई : एक सत्र न्यायालय ने दहिसर की 51 वर्षीय महिला को एक नाबालिग लड़की की तस्करी और यौन शोषण के आरोप में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा जाल बिछाकर महिला की अपनी दोस्त की बेटी को जबरन देह व्यापार में धकेलने में संलिप्तता उजागर की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला मार्च 2022 का है, जब पुलिस को महिला की अवैध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभिषेक कोलपे नामक एक फर्जी ग्राहक के ज़रिए जाल बिछाया, जिसने आरोपी से ₹15,000 में एक नाबालिग लड़की का इंतज़ाम करने को कहा। महिला के मान जाने के बाद, दोनों ने 30 मार्च को मीरा रोड रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड के पास मिलने का फैसला किया। जब वह पैसे ले रही थी, तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद, महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान, महिला ने अपना अपराध कबूल कर लिया और यह भी बताया कि उसने ₹15,000 के सौदे में से लड़की को ₹3,000 देने का वादा किया था। पुलिस की जाँच में यह भी पता चला है कि आरोपी लड़की की माँ की सहेली थी और जब वह कोलपे से मिलने गई थी, तो वह उसे कपड़े खरीदने की बात कहकर बाहर ले गई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि महिला पहले भी उसे दहिसर के एक फ्लैट में ले गई थी और फिर से खरीदारी करने का दावा किया था, लेकिन वहाँ उसे एक आदमी के पास छोड़ दिया जिसने उसका यौन शोषण किया। इस साल 16 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, ठाणे सत्र न्यायालय ने महिला को नाबालिग की तस्करी और शोषण का दोषी पाया और उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।